Rupees Coin New Rules : अक्सर आपने देखा हुआ कि दुकानदार या फिर किसी व्यक्ति को कि वह ₹1 और ₹2 के सिक्के नहीं लेते हैं। और जब सिक्के लौटने की बात आती है तो दुकानदार भाई चॉकलेट या अन्य सामान लोगों को थमा देते हैं। लेकिन ऐसा करने वाले पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है इसके अलावा अगर कोई दुकानदार आपसे छोटे सिक्के लेने से मना करता है तो इसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है।
Rupees Coin New Rules
आप सभी को बता दे की मार्केट में जो छोटे सिक्के होते हैं चाहे वह सिक्के ₹1 के हो चाहे ₹2 के हो सभी सिक्कों को दुकानदार भाइयों को लेना अनिवार्य होता है। अगर वह सिक्कों को नहीं लेते हैं तो यह गैर कानूनी है।
दरअसल जमुई के डीएम राकेश कुमार जी के द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो छोटा का दुकानदार होते हैं और सिक्के नहीं लेते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होगी।
आपको बता दे की जब कोई दुकानदार छोटे सिक्के नहीं लेते हैं जैसे की ₹1 और ₹2 के सिक्के नहीं लेते हैं तो अपने नजदीकी थाना में कंप्लेंट कर सकते हैं।
आपको बता दे कि ऐसा ही मामला एक जमुई में देखने को मिला लगातार आ रहे शिकायत के बाद डी एम राकेश कुमार जी के द्वारा यह आदेश दिया गया कि जो भी लोग अठन्नी चवन्नी को छोड़कर ₹1 और ₹2 का सिक्का नहीं लेंगे उन पर कानूनी कार्यवाही होगी।
आईडीएम धीरेंद्र कुमार चौधरी जी के द्वारा बताया गया कि छोटे सिक्के लेने से इनकार करना पूरी तरह से गैरकानूनी है आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार 25 पैसे के सिक्के को छोड़कर सभी सिक्के बाजार में प्रचलन के लिए पूरी तरह से वैध है।
लेकिन दुकानदार से लेकर ऑटो चालक और अन्य लोग भी सिक्के नहीं लेते हैं जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे में अगर कोई भी दुकानदार भाई सिक्के नहीं लेते हैं तो उन पर कानूनी कार्यवाही होगी और उन लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है।
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नोट और सिक्के नहीं लेने पर करवाए FIR दर्ज
अगर आपसे भी कोई छोटा नोट और सिक्के नहीं लेते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि बाजारों में कई दुकानदार या बैंक में भी सिक्के लेने से मना कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी वीडियो या सीओ से फोन पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो दुकानदार के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर लिखित एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहे तो जिला मजिस्ट्रेट या एलडीएम को भी कॉल कर सकते हैं सूचना उपलब्ध होते ही ऐसे लोगों के खिलाफ जल ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी उन्होंने कहा है कि आरबीआई के दिशा निर्देश की अनदेखी करना गैरकानूनी है और ऐसे करने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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Rupees Coin New Rules
इसके अलावा एलडीएम जी के द्वारा बताया गया कि सिक्का नहीं लेना कानूनी अपराध है कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आरबीआई की मुद्रा स्वीकार करने से इनकार करना भारतीय दंड संहिता, 1980 की धारा 124 A के तहत दंडनीय अपराध है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान देशद्रोह श्रेणी में आता है।
धारा 124 A के अनुसार सजा 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है और ऐसे आरोपों पर अदालत द्वारा जुर्माना भी लगाया जाता है ऐसे में अगर कोई दुकानदार आपसे सिक्का नहीं लेता है और परहेज करता है तो उसके खिलाफ FIR जरूर दर्ज करें।
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