RBI Action On Cooperative Banks : भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अब चार बड़े कोऑपरेटिव बैंक (Cooperative Banks) पर एक्शन लिया है। यह क्रिया लगातार RBI के तरफ से बैंकों पर लिया जा रहा है। सहकारी बैंकों ने भी नियमों की अनदेखी किया था। जिसके कारण आरबीआई के द्वारा यह कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों पर लाखों रुपए का जुर्माना ठोका है। आईए जानते हैं कौन-कौन से बैंक हैं और इन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
RBI Action On Cooperative Banks
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 8 फरवरी को अपने बयान में कहा कि उसने नियमों का उल्लंघन करने के लिए चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने अलग-अलग प्रेस रिलीज में यह कहा कि शीर्ष बैंकों ने नकोदर हिंदू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, पारसी कोऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे मार्केट टाइल कोऑपरेटिव बैंक, इसके अलावा डी नव निर्माण कोऑपरेटिव बैंकों पर लाखों रुपए का जुर्माना ठोका है।
किस बैंक पर लगाया गया कितना जुर्माना
आरबीआई ने मुंबई मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर 63.30 लख रुपए का जुर्माना ठोका है।
जोरोस्ट्रियन कोऑपरेटिव बैंक पर 43.40 लाख का जुर्माना ठोका गया है।
नकोदर हिंदू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर ₹6 लाख का जुर्माना ठोका गया है।
इसके अलावा द नव निर्माण कोऑपरेटिव बैंक पर ₹100000 का जुर्माना लगाया गया है।
सहकारी बैंकों ने इन नियमों का नहीं किया पालन
दरअसल आपको बता दे कि आरबीआई के तरफ से यह कहा गया कि मुंबई मार्केट टाइल कोऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना एक्स्पोज़र नॉर्म्स और अन्य प्रतिबंधों पर जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। पारसी सहकारी बैंक पर केंद्रीय बैंक ने जमा खातों के रखा खाओ जमा ब्याज दर और यूसीबी में धोखाधड़ी पर निर्देशों का पालन नहीं करने पर इस पर जुर्माना ठोका गया है। इसके अलावा नकोदर हिंदू शहरी सहकारी बैंक को आय पहचान, परिसंपत्ति और अन्य संबंधित मामलों पर जारी निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से लगाया गया है।
नियम पालन नहीं करने पर होती है बैंकों पर कार्यवाही
आपको बता दे कि आरबीआई सरकारी, प्राइवेट तथा सहकारी बैंकों के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं। इसके तहत सभी बैंकों के नियमों का पालन करना होता है अगर कोई बैंक आरबीआई द्वारा जारी नियमों का पल नहीं करता है तो उसे पर आरबीआई की ओर से कार्यवाही की जाती है।
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