LTC New Rules :
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर आ रही है केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए आवास यात्रा रियायत एलटीसी के नियमों में छूट दिए हैं । इस संबंध में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से एक मेमोरेंडम जारी किए गए हैं। आईए जानते हैं कि एलटीसी को लेकर मोरेंडम में क्या कुछ कहे है।
बदलाव क्या हुआ है (LTC New Rules )
दरअसल सरकार ने डीओपीटी के रेफरेंस के बिना रिवर्समेंट क्लेम स्वीकार करने की छूट दिए हैं। हालांकि इसमें भी कुछ शर्तों को शामिल किए गए हैं यह है कि अगर 6 महीने तक कोई एडवाइस नहीं निकल गए हैं अगर एडवाइस निकल गए हैं तो 3 महीने तक का है और पूरी रकम 3 महीने के भीतर वापस कर दिए गए हो
यह शर्तें तब लागू होते हैं जब केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण CCS नियम 1988 के नियम 14 और 15 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा प्रस्तुत करने में चुनौतियों का सामना करने पड़ते हैं मंत्रालय ने कहे हैं कि यह निर्देश व्यय विभाग की सहमति से जारी किया गया है और इस ऑफिस मेमोरेंडम के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे मेमोरेंडम के मुताबिक मंत्रालय या विभागों या संकलन कार्यालय या अधीनस्थ कार्यालय से रिलेटेड LTC कार्रवाई करते समय इन निर्देशों को ध्यान में रखने का अनुरोध किए जाते है
ये भी पढ़े >>> Up Police Constable Vacancy : बोर्ड ने जिला अधिकारियों को लिखा पत्र अब 18 फरवरी को होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा
ट्रैवल एजेंटो के लिए क्या कहा गया है( LTC New Rules )
इसके अलावा जब केंद्र सरकार के कर्मचारी बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड अशोक ट्रेवल्स और टूर्स और इंडिया रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसे अधिकृत ट्रैवल एजेंट के के माध्यम से फ्लाइट टिकट बुक करते हैं। तो इन एजेंटों को सबसे सस्ते किराए वाले उड़ान का विवरण दिखाने जरूरी है। इन तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंट की वेबसाइट पर LTC के उद्देश्य से हवाई टिकट की बुकिंग स्वयं इस बात का प्रमाण होगा कि व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारियों द्वारा बुक किए गए टिकट दिशा निर्देशों के तहत सबसे सस्ता किराया था।