Income Tax Savings 2024 : अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो आप कुछ खास बातों का ध्यान रखकर ₹800000 तक की सैलरी पर Income Tax बचा सकते हैं आईए जानते हैं सभी जानकारी विस्तार से।
नए साल की शुरुआत हो चुकी है और अब वित्त वर्ष 2023 24 के लिए Income Tax बचाना है और महज कुछ महीने बचे हुए हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट प्रूफ दाखिल किए जा रहे हैं साथ ही इन्वेस्टमेंट के जरिए टैक्स बचाने को भी सोच रहे हैं लेकिन अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग (Tax Saving) के लिए कुछ नहीं किए हैं तो अभी भी वक्त है फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) के लिए टैक्स बचाने के लिए कुछ ऐसे टैक्स डिडक्शन है जिसमें आप निवेश कर कर कमाई और दूसरे तरह के पेमेंट पर छूट पा सकते हैं। खास बात यह है कि ₹800000 तक की सैलरी वालों को पूरा टैक्स बच सकता है लिए समझते हैं कैसे।
LIC, EPF, PPF और पेंशन स्कीम में निवेश करके बचाए Tax
आपको बता दे की इनकम टैक्स सेविंग (Income Tax Savings) के लिए सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है सेविंग ऑप्शन (Savings Option) जी हां अगर आप 2024 में इनकम टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो आप LIC Policy के प्रीमियम को आप क्लेम कर सकते हैं। किसके लिए आपको एलआईसी का पॉलिसी लेना होगा।
इसके साथ ही प्रोविडेंट फंड यानी (PPF), PPF बच्चों की ट्यूशन फीस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसके अलावा आप होम लोन के प्रिंसिपल पर 80c तक (Income Tax) छूट पा सकते हैं। वही छूट की लिमिट 1.5 लख रुपए है।
कसेक्शन 80ccc में LIC या किसी और बीमा कंपनी के द्वारा अगर आप अनन्युटी प्लान यानी पेंशन प्लान को खरीदे हैं तो टैक्स में छूट पा सकते हैं।
Home Loan पर बचा सकते हैं इनकम टैक्स
अगर आप होम लोन लिए हुए हैं तो आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट पा सकते हैं हालांकि इसमें 1.5 लख रुपए से ज्यादा छूट नहीं मिलता है इसलिए अगर 80C में अपने बाकी कोई डिडक्शन क्लेम किए है तो याद रखें यह सभी 1.5 0 लख रुपए तक ही हो सकता है।
NPS में निवेश करके बचा सकते हैं इनकम टैक्स
केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम (NPS) के तहत निवेश करके आप ₹50000 के अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। यह छूट क्षेत्र 80c में मिली 1.5 लख रुपए की टैक्स छूट से अलग है। वही 80ccd2 के तहत केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम में एंपलॉयर के योगदान को भी क्लेम किया जा सकता है इसके लिए दो शर्ट है पहले यह कि नियोक्ता कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट (PSU) हो, राज्य सरकार की हो या कोई और इसमें डिडक्शन की लिमिट सैलरी का 10% है अगर नियोक्ता केंद्र सरकार है तो डिडक्शन की लिमिट 14% होगी।
एजुकेशन लोन के ब्याज पर भी मिलता है टैक्स छूट
एजुकेशन लोन अगर आप लिए हुए हैं तो आपको ब्याज में टैक्स कटौती का अनलिमिटेड बेनिफिट मिलता है। टैक्स क्लेम इस वर्ष से शुरू हो जाता है जिस साल आप लोन चुकाना शुरू कर देते हैं। अगले 7 साल तक इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा कुछ 8 साल तक आप टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
दो बच्चों के एजुकेशन लोन पर एक साथ टैक्स छूट पा सकते हैं अगर दो बच्चों के लिए 10% ब्याज दर पर 25-25 लाख का लोन लिया हुआ है तो कुल मिलाकर 50 लख रुपए पर सालाना ब्याज ₹500000 देना होगा इसी प्रकार पूरी राशि पर टैक्स छूट मिलेगा।
इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पा सकते हैं लोन की छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 80eeb के तहत अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया है तो उसमें ब्याज पेमेंट पर 1.5 लख रुपए तक का छूट मिलता है।
हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम से बचा सकते हैं इनकम टैक्स
अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो सेक्शन 80d में प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं अगर आपने खुद के लिए पार्टनर, बच्चों और माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुए हैं तो ₹25000 तक का प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं। इस केस में माता-पिता की उम्र 60 साल से अधिक होना चाहिए अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन है तो टैक्स छूट की सीमा ₹50000 होगी और वही ₹5000 का हेल्थ चेकअप भी इसमें मिलता है हालांकि डिडक्शन हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम से ज्यादा नहीं हो सकता है।
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