Income Tax : 10 लाख से भी अधिक है सैलरी, तो नहीं देना होगा एक भी रुपया इनकम टैक्स।

Income Tax Saving Rules : अगर आपकी कमाई ज्यादा है तो Tax Slab के अनुसार सरकार को टैक्स देना होगा। ओल्ड टैक्स रिज्यूम के तहत आयकर निगम (Income Tax) कहता है की सालाना अगर आपकी कमाई 2.5 लख रुपए है तब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन आपके यहां पर कुछ ऐसे उपाय बताने वाले है जिसमें अगर आपका 10 लख रुपए तक सैलरी है। तो भी आपको टैक्स नहीं देना होगा लिए जानते हैं कैसे?

Income Tax Saving Rules

टैक्स सेविंग (Tax Saving) करने का समय नजदीक आ चुका है। ज्यादा कमाई करने वाले लोग टैक्स बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से नाइ टैक्स रेजीम (New Tax Regime) के तहत छूट दिया है। अगर आपकी कमाई ₹500000 तक चलना है तो आप ओल्ड रिजीम (Old Tax Regime) के तहत छूट पा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सालाना आमदनी इन दोनों लिमिट से ज्यादा है तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा।

ज्यादा कमाई पर लोगों को टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स भरना होता है यह इनकम टैक्स के द्वारा नियम है। ओल्ड टैक्स रेजीम के अनुसार आयकर विभाग का नियम कहता है की सालाना अगर आपकी कमाई 2.5 लाख रुपए तक है तब आपको कोई टैक्स किसी भी प्रकार का नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपकी कमाई 2.5 लाख रुपए से लेकर ₹500000 तक है तो आपको आमदनी पर 5% टैक्स देना होगा। इसके अलावा 5 से 10 लाख रुपए की सालाना आय पर 20% टैक्स वसूला जाता है। वही 10 लाख और उससे अधिक की सालाना कमाई पर 30% टैक्स स्लैब है।

₹1000000 से लेकर 50 लख रुपए की इनकम पर बचा सकते हैं टैक्स।

इस हिसाब से अगर आपकी सालाना कमाई 10 लख रुपए है तो आपको 30% टैक्स भरना होगा हालांकि अगर आप चाहे तो एक भी रुपए टैक्स नहीं दे सकते हैं। इतना ही नहीं अगर आपकी सैलरी 10 पॉइंट 50 लख रुपए है तो भी आप निवेश और छठ का लाभ उठाकर टैक्स की पूरी रकम बचा सकते हैं। नीचे स्टेप्स बाय स्टेप्स बताई गई है आप किस प्रकार से 10 लाख रुपए से 50 लख रुपए की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं।

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स्टैंडर्ड डिटेक्शन के तौर पर ₹50000 की छूट मिलती है ऐसे में अब 10 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा।

  • PPF, EPF, ELSS, NSC जैसा स्कीम में निवेश करके आप आयकर धारा 80C के तहत 1.5 लख रुपए की टैक्स सेविंग (Tax Saving) कर सकते हैं। अब 10 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए घटा दिन तो 8.5 लाख रुपए टैक्स के तहत आएगा।
  • इसके अलावा आप अलग से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना ₹50000 का निवेश करते हैं तो आपको सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको एक्स्ट्रा ₹50000 का इनकम टैक्स बचाने में मदद मिलता है। इसमें से अगर आप ₹50000 घाट देते हैं तो ₹800000 टैक्स के दायरे में आएगा।
  • अगर आप होम लोन ले रखे हैं तो इसके लिए ब्याज पर इनकम टैक्स सेक्शन 24B के तहत आप ₹200000 की टैक्स सेविंग कर सकते हैं। अब आपको ₹800000 में से ₹200000 घटा देना है कुल मिलाकर टैक्स इनकम का दायरा 6 लख रुपए हो जाएगा।
  • इसके अलावा इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप ₹25000 के टैक्स को बचा सकते हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके माता-पिता के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीद कर ₹50000 तक का एक्स्ट्रा छूट को पा सकते हैं। इस प्रकार आप ₹6 लाख से 75000 – करें तो अब आपको 5 पॉइंट 25 लख रुपए कल टैक्स देनदारी होगा।

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Ankit वैश्यकीयार

Ankit Vaishykiyar is a Bihar native with a Bachelor's degree in Journalism from Patna University. With three years of hands-on experience in the field of journalism, he brings a fresh and insightful perspective to his work. Ankit Vaishykiyar is passionate about storytelling and uses his roots in Bihar as a source of inspiration. When he's not chasing news stories, you can find him exploring the cultural richness of Bihar or immersed in a good book.

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