UP Traffic New Rules 2024 : यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब बच्चों को गाड़ी देने पर जाना पड़ेगा जेल, देखें नया ट्रैफिक नियम।

UP Traffic New Rules 2024 : बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को गाड़ी दे देते हैं। और यह कानून के विरोध है। आए दिन आपने देखा होगा कि सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले ज्यादातर बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं। इसलिए योगी सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है आप सभी को बता दे कि अब अभिभावक को सजा दी जाएगी योगी सरकार के द्वारा क्या नए नियम ट्रैफिक (UP Traffic New Rules 2024)  को लेकर बनाए गए हैं आईए जानते हैं।

UP Traffic New Rules 2024

अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यह नया ट्रैफिक नियम (UP Traffic New Rules 2024) को जरूर जान लेना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक नए नियम को जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना को देखते हुए प्रशासन के द्वारा सख्त कदम उठाया गया है ऐसे में अब आपके बच्चे अगर 18 साल की कम आयु के हैं या फिर वह छात्र-छात्राएं हैं और वहां चलते हुए पकड़े जाते हैं तो यह उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना को देखते हुए प्रशासन के द्वारा सख्त कदम उठाया गया है ऐसे में अब आपके बच्चे अगर 18 साल की कम आयु के हैं तो प्रशासन के द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं। आपको बता दे की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह नियम को लगाया गया है।

इसे लेकर स्पष्ट निर्देश भी जारी किया गया है। आप सभी को बता दे कि अभिभावक अपने नाबालिक बच्चों को गाड़ी दे देते हैं और मजे से बच्चे गाड़ी चलाते हैं। अगर इस स्थिति में बच्चे प्रशासन के द्वारा पकड़े जाते हैं तो उनके अभिभावक को 3 साल की सजा और 25000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है।

अप परिवहन आयुक्त के द्वारा इस सिलसिले में सभी एआरएम, और आरटीओ को निर्देश भी जारी किया गया है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निवेदन ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है इसके तहत अब 18 वर्ष से कम आयु के छात्र और छात्राएं वाहन नहीं चला सकेंगे।

18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने का रोक।

परिवहन विभाग की ओर से नए निर्देश के अनुसार सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं जिसे देखते हुए किसी भी नाबालिक के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने पर रोक लगा दी गई है कोई भी नाबालिक वाहन चलते हुए पकड़े जाते हैं तो उसके स्वामी को दंडित किया जाएगा। इसके तहत वाहन मालिक को 3 साल तक का जेल और ₹25000 का जुर्माना भी देना पड़ेगा।

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1 साल के लिए कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन को निरस्त

आप सभी को बता दे कि अगर ऐसा अपराध करते हुए कोई नाबालिक पकड़ा जाता है तो उसे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को 1 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। किसके बाद गाड़ी चलाते हुए जो भी बच्चे पकड़े जाएंगे उनकी 25 की आयु पूरा होने के बाद ही ड्राइवर लाइसेंस बन पाएगा।

परिवहन विभाग के तरफ से हाई स्कूल और इंटर की स्कूल में बड़ी संख्या में लोग स्कूटी और बाइक से बच्चे आते हैं। ऐसे ने लाप्रवाही को  और दूसरों को चोट लगने का डर हमेशा रहता है।

अगर किसी 16 साल के नाबालिक के पास वैध लाइसेंस है तो वह 50 सीसी इंजन की बाइक चला सकता है यह नाबालिक किसी सार्वजनिक का स्थान पर 50 सीसी का वाहन चला सकते हैं। इसके साथ ही धारा 5 के तहत इसका प्रावधान किया गया है कि अगर किसी के पास वैध लाइसेंस नहीं है तो उस गाड़ी के मालिक ऐसे व्यक्ति से ना तो वाहन चलवाएंगे और ना ही इसकी अनुमति देंगे।

Ankit वैश्यकीयार

Ankit Vaishykiyar is a Bihar native with a Bachelor's degree in Journalism from Patna University. With three years of hands-on experience in the field of journalism, he brings a fresh and insightful perspective to his work. Ankit Vaishykiyar is passionate about storytelling and uses his roots in Bihar as a source of inspiration. When he's not chasing news stories, you can find him exploring the cultural richness of Bihar or immersed in a good book.

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