Two Famous Bank Closed : भारत देश के दो चर्चित बैंक बंद हुआ वह कौन सा बैंक है और क्यों बंद कर दिया गया आईए जानते है। की वह कौन सा बैंक है। पूरी जानकारी।
आपको तो पता होता है कि आए दिन हमारे देश में कोई ना कोई नया बैंक आता रहता है। और कई बैंक बंद भी हो जाती है ऐसे में दो बैंक को बंद किया गया है आरबीआई के द्वारा इन दोनों बैंकों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। ग्राहकों से मोटी रकम वसूलकर ऐसे बैंक फरार हो जाते हैं ऐसे में सरकार के द्वारा इन सभी बैंकों पर नजर रहता है और घोटालेबाजी करने के आरोप में ऐसे बैंकों को बंद कर दिया जाता है। किसी भी आरबीआई के द्वारा दो बैंकों का लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है आईए जानते हैं कौन सा वह दो बैंक है।
Two Famous Bank Closed
आपको बता दे कि अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो आपको बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा इन दो चर्चित बैंकों को लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। जिसके कारण जिनका भी खाता इस बैंक में था करोड़ों खाताधारक परेशान हो रहे हैं। आईए जानते हैं वह कौन सा बैंक है जिसका आरबीआई के द्वारा लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है।
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अनुसार यह खबर अभी-अभी निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि एक बार फिर से दो बैंकों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है यदि आपका भी खाता इस बैंक में खुला हुआ है तो जल्दी से यह काम कर ले नहीं तो आपको भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आईए जानते हैं वह कौन सा बैंक है जिसका लाइसेंस को रद्द किया गया है।
RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस (RBI Bank Licence Cancel)
श्री महालक्ष्मी मार्केट टाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गुजरात एवं द हिरियुआर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटक इन दोनों ही बैंकों के द्वारा आरबीआई ने लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। आपको बता दे कि अभी इन बैंकों में कोई लेनदेन का कार्य नहीं होगा इस संबंध में आरबीआई ने आदेश भी जारी किया है।
12 जनवरी से लगाया गया है प्रतिबंध
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने इन दोनों ही बैंकों को 12 जनवरी 2024 से प्रबंध कर दिया है अब आरबीआई के दिशा निर्देश के मुताबिक इन दोनों बैंकों को जमा एवं पूर्ण भुगतान की अनुमति नहीं होगी।
ऐसे में यह दोनों बैंक बंद करने के पीछे कारण यह था कि इसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी और कमाई की कोई संभावना भी नहीं थी इसलिए आरबीआई ने इन दोनों बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की तरफ से दोनों राज्यों के सहकारी समितियां के रजिस्टर से भी बैंक को बंद करने और इसके लिए एक परिसीमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
जिनका भी खाता इन बैंक में है तो निकाल सकते हैं इतनी राशि।
DICGC के नियम के तहत इन दोनों बैंकों में खाताधारक को जमा करता को ₹500000 की मौद्रिक सीमा तक जमा राशि पर बीमा दावा राशि प्राप्त की जा सकती है वहीं पर आंकड़ों के अनुसार दोनों बैंक को 99% से अधिक ग्राहक अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार भी हैं।
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