RBI Bank News : आरबीआई ने रद्द किए हैं एक और बैंक का लाइसेंस,ग्राहकों को इतने पैसे मिलेंगे वापस

RBI Bank News : आपका भी किसी भी बैंक में खाता है तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकाल कर आ रही है। क्या है अपडेट यह जानने के लिए आप सभी लोगों को इस खबर को अंत तक जरूर पढ़ना होगा।

आप सभी लोगों को बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने यूपी के अर्बन को ऑपरेटिव बैंक सीतापुर के लाइसेंस को रद्द कर दिए हैं। ऐसे में आदेश के मुताबिक जक कर्ताओं को ₹5 लाख तक मिलेंगे तो आईए जानते हैं। इसके बारे में पूरी खबर विस्तार से।

आप सभी लोगों को बता दें कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के कार्बन कोऑपरेटिव बैंक सीतापुर का लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। साथ ही बैंक का कामकाज आज से बंद करने का आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आदेश के मुताबिक जमा करता हूं। को ₹500000 तक ही मिलेंगे। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने dicgc कवर के जरिए बैंक की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए यह फैसला लिए गए हैं। लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी करते हुए कहे हैं कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है साथ ही उत्तर प्रदेश के कमिश्नर एंड रजिस्टरार ऑफ को ऑपरेटिव से बैंक के लिए एक लिक्विडेशन को नियुक्ति करने के लिए कहे हैं।

RBI Bank News : आरबीआई ने काहे की बैंक के पास नहीं है पर्याप्त पूंजी

आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द करने का कारण बताते हुए कहे हैं कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और इनकम की संभावनाएं नहीं है । इस प्रकार यह बैंक कारी विनियमन अधिनियम 1939 की धारा 56 के तहत धारा 11 (1)।और धारा 22(3) (डी) के प्रावधानों को फॉलो नहीं करते हैं । ऐसे में बैंक का बने रहने उसके जमा कर्ताओं के हितों के खिलाफ है । बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमा कर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ रहेंगे।

RBI Bank News : बैंक को किया बैंकिंग कारोबारी से प्रतिबंध

आपको बता दें कि आरबीआई के मुताबिक बैंक को अपने बैंकिंग कारोबारी को जारी रखने की अनुमति दिए जाते हैं। तो जनहित पर इसका बुरा असर रहेंगे अपने बयान में आरबीआई ने आगे कहे हैं कि लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंकिंग कारोबार जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जमा राशियों को स्वीकार करने और जमा राशियों की चुनौती करना शामिल है । करने से प्रतिबंधित किए गए हैं बैंक बैंक करी विनियमन अधिनियम 1939 की धारा 56 के तहत पठित धारकों 22(3)(ए),22(3) (बी) 22(डी) और 22(ई) 3e की जरूर को नहीं पूरा कर सकें।

लिक्विडेशन के बाद हर जमा करता ,Dicgc अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से₹500000 मात्र ही मौद्रिक सीमा तक अपने जमा राशि के संबंध में जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होंगे । बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 98.32 प्रतिशत जमा करता डीआईसीजीसी से उनके पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

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Amit Kumar

हलो मैं अमित कुमार, मैं ब्लॉगिंग के इस फील्ड में 2 सालो से कार्यरत हूँ। मैं अभी ग्रेजुएशन पार्ट 3 में हूँ। मैं पढाई के साथ साथ ब्लॉगिंग के फिल्ड में अपना कैरियर बना रहा हूँ। मैं पढाई, नौकरी समाचार, सरकारी योजना तथा मोटर कार, न्यूज़ पॉलिटिक्स पर आर्टिकल लिखना पसंद करता हूँ।

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