Liquor Shop News : अगर आप भी भारत देश के निवासी हैं। तो आप सभी लोगों को बता दें कि देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर नशे में गाड़ी चलाने से कई दुर्घटना होती है। इसके चलते राजमार्गों धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थाओं के पास शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इस मामले पर आसपास तथा दूर करने की मांग किए थे आपको बता दें कि दिसंबर 2016 से अब तक मामले में कई फैसले किया जा चुका है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के खिलाफ कई याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश डिवाइस चंद्रचूड न्यायमूर्ति जेपी परदीवाना और न्याय मूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के सामने आई । ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले नगर निगम अधिकारियों को शैक्षणिक संस्थानों , मंदिरों , मस्जिदों और अन्य स्थानों के डेढ़ सौ मीटर के भीतर शराब की दुकानों की अनुमति नहीं देने का आदेश दिए थे।
Liquor Shop News :
लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानों के मालिक के लिए बहस करते हुए वरिष्ठ वकील पीवी सुरेश और वकील विपिन नायर अटॉर्नी जनरल आर वेकटरमनी द्वारा समर्थित तर्क दिए की पुडुचेरी जैसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश में लगाए गए। 500 मीटर की सामाजिक दूरी के नियम को पूरा नहीं किए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र इसके आवश्यकता अनुसार साइट से शराब की दुकानों की दूरी तय करने की अनुमति दिए थे।
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मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने 29 जनवरी को अपने आदेश में कहीं की सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2023 के अपने फैसले में या निष्कर्ष निकाले थे कि राष्ट्रीय एवं राज्य राज्य मार्गों या सर्विस लेन के बाहरी किनारे के 500 मीटर के भीतर कोई भी शराब की दुकान नहीं चलाएंगे अनुमति है। हो नहीं सकता बाद के आदेश में कह गए हैं कि अगर शहर की आबादी 20000 से कम है तो दूरी को घटकर 220 मी किया जा सकते हैं।
आपको बता दें कि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों मस्जिदों और शैक्षणिक संस्थाओं के 150 मी के दायरे में शराब की दुकान हटाने का आदेश दिए थे।
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