Anganwadi Latest News :
अगर आप भी भारत देश के निवासी हैं तो आप सभी लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आंगनबाड़ी ग्रेजुवेटी लेकर गुजरात सरकार द्वारा दायर किए गए पूर्ण विचार या आज का खारिज कर दिए गए हैं । ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहे हैं कि देश की लाखों आंगनबाड़ी वर्करो ग्रेजुवेटी दिया जाएगा। साथ ही इन आंगनवाड़ी वर्करो को कर्मचारी माना जाएगा।
ऐसे में आपको बता दें कि 25 अप्रैल 2022 को गुजरात आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किए गए थे । इस याचिका में गुजरात सहित पूरे देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहाकर्ताओं को ग्रेजुवेटी भुगतान अधिनियम लागू करने और सेवा निवृत्त इस्तीफा देने वाले या सेवा निवृत लोगों को ग्रेजुवेटी के भुगतान करने का आदेश देने की मांग किए गए थे।
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सन द्वारा डाले गए इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास में फैसला सुनाते हुए कहें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेजुवेटी के हकदार हैं । और इनको लाभ मिलने चाहिए कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 7 सितंबर 2022 को पूर्ण विचार या आज का दाखिला कर दिए थे।
दोनों पक्षों की दलिया सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूर्ण विचार याचिका को खारिज कर दिए। और इस तरह की समीक्षा या चुका को खरीद करते हुए लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेजुवेटी को भुगतान करने के सवाल पर अंतिम कानूनी फैसला सुना हैं।
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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के नया मूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति ओकानी ने अपने फैसले को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं गर्मियों के बजाय वैधानिक कर्तव्य का पालन करने वाले कर्मचारियों के रूप में मने हैं। और उन्हें मिलने वाले मानदेय को मजदूरी माने हैं।
उन्होंने काहे की आईसीडीएस एक परियोजना नहीं बल्कि एक संगठन है । और इस संगठन के रूप में मानकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सभी लाभ प्रदान करते हुए इनको मानदेय की जगह वेतन दिए जाने चाहिए।
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