What Should Be Done With The Pan Card Of A Person After His Death : पैन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। भारत के हर व्यक्ति के पास यह पैन कार्ड होता है और जो व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है उन्हें पैन कार्ड जरूर बनवाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी जरूरत नियमानुसार पड़ती है। जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि। यह सभी डाक्यूमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी व्यक्ति के मौत के बाद पैन कार्ड का क्या करना चाहिए क्या कहता है? नियम लिए जानते हैं?
Pan Card
आपको बता दे की पैन कार्ड अगर आपके पास है तो भारत में कई सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। पैन कार्ड की जरूरत लोन लेने में, बैंक खाता ओपन करवाने में, या फिर अन्य वित्तीय ट्रांजैक्शन करवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी व्यक्ति के जब मौत हो जाती है तो पैन कार्ड का क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो जानने के लिए ध्यान पूर्वक पढ़ते रहें।
आप सभी को बता दे कि यदि किसी वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में पैन कार्ड के नियम है कि मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को डीएक्टिवेट करने की जरूरत है या फिर आप ऐसे व्यक्ति के पैन कार्ड को सिलेंडर कर सकते हैं।
पैन कार्ड को सरेंडर करने का यह तरीका
अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके उपरांत आप पैन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं इसके लिए असेसमेंट ऑफिस को एक पत्र लिखना होगा।
इसके बाद आपका पैन कार्ड वापस करने का कारण बताया ना होगा इसके अलावा पैन कार्ड सेरेंडर के लिए आपको मृत्यु व्यक्ति के नाम और जन्मतिथि के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी लगा कर देना होगा।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस व्यक्ति के पैन कार्ड को तुरंत डीएक्टिवेट या वापस नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी वित्तीय औपचारिकताओं को पूरा सबसे पहले आपको करना चाहिए। इसके बाद कार्ड को सुरेंद्र करें सारा काम आज पूरा हो जाने के बाद पैन कार्ड को वापस करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।