Three New Criminal Law : तीन नए क्रिमिनल विधेयक (Law) लोकसभा में पास, अब नाबालिक लड़की को छेड़छाड़ पर फांसी की सजा।

Three New Criminal Law : आज हमारे देश के संसद भवन में तीन नए क्रिमिनल लॉ (Three New Criminal Law) को पास किया गया। राजद्रोह कानून को खत्म किया गया नाबालिक से रेप और मॉब लिंचिंग पर अब फांसी की सजा दी जाएगी। देश के संसद भवन में  संविधान में किए जा रहे हैं या बदलाव और देश में लागू किया जा रहे हैं नए कानून।

देश के हर एक आदमी आम आदमी नागरिक को यह कानून जानने चाहिए। क्योंकि आपका न सिर्फ अधिकार है बल्कि आपका कर्तव्य है आप एक भारतीय संविधान के मुताबिक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत में रह सकें। इसके लिए जरूरी है कि भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण कानून इनके बारे में जानना जरूरी है। आईए जानते हैं तीन नए क्रिमिनल लॉ (three New Criminal Law) के बारे में, आखिर यह जो तीन नए क्रिमिनल लॉ को बनाए गए हैं इसका मकसद क्या है?अब इस कानून से आने से अपराधियों में खौफ पैदा होगा।

मॉबलिंचिंग पर अब सीधे फांसी की सजा (Three New Criminal Law)

लोकसभा में अमित शाह जी के द्वारा तीन नए क्रिमिनल लॉ को पास किया गया है। अब मॉबलांचिंग के अपराध पर भी सीधे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। मॉब लिंचिंग दोस्तों एक ऐसा अपराध है जहां भीड़ मौके का फायदा उठाकर और किसी एक निर्दोष व्यक्ति को पीटा जाता है। और कई बार ऐसी घटनाएं जानबूझकर किया जाता है। और कई बार ऐसी घटनाएं गलतफहमी की वजह से हो जाती है। तो भीड़ के द्वारा किसी एक व्यक्ति को पीटे जाने पर मानव पर अत्याचार करना, मारना पीटना, यह मॉब लांचिंग की घटना पर आधारित होती है। और इसके लिए सीधे अपराधियों के ऊपर फांसी की सजा का नया नियम बना है।

Three New Criminal Law
Three New Criminal Law

भारत में बना तीन नए क्रिमिनल नियम इस प्रकार है।

1. 1860 ईस्वी में बने इंडियन पीनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगी।
2. 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 होगी।
3. 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोर्ट की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 होगी।

इस तरह नई क्रिमिनल नियम लोकसभा में पास हो चुके हैं। और वह भी ऐसे समय बिल पास हुए जब संसद से 143 सांसद निलंबित है। ऐसे समय में तीनों क्रिमिनल लॉ को पास होना वाकई में हैरानी की बात है।

ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अब अधिकतम 3 साल में देना होगा।

सबसे बड़ा बदलाव ट्रायल कोर्ट को लेकर लिया गया है। ट्रायल कोर्ट को हर फैसले अधिकतम 3 साल में अब देना होगा। देशभर में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है। तो अब 3 साल के लिमिट लगने के बाद यह जो कोर्ट के केस सालों तक पड़े रहते हैं वह अब पेंडिंग नहीं रहेगा जल्द से जल्द सनी करके खत्म किया जा सकेगा।

आपको बता दे कि यह सभी कानून लोकसभा से पास हो चुका है अब यह कानून राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और फिर वहां से पास होने के बाद बिलों को राष्ट्रपति द्रोपती मुर्मू के पास भेजा जाएगा इसके बाद वहां से मंजूरी देने के बाद यह बिल सदा के लिए पास हो जाएगा।

भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बोला गया कि यह आतंकवाद मानवाधिकार के खिलाफ है। अब कोई भी अपराध होने के बाद 3 दिन के बाद फिर दर्ज करना ही होगा। और 3 से 7 साल की सजा में 14 दिन के भीतर जांच करके FIR रजिस्टर करनी होगी। पुलिस की ओर से दंडित करवाई CRPC में कोई समय निर्धारित नहीं है पुलिस 10 साल बाद भी जांच कर सकती है।

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बच्ची से रेप के आरोपी को सीधे फांसी की सजा

तीन क्रिमिनल लॉ को लोकसभा में पास किया गया जिसमें से एक Criminal Law बच्ची से रेप को लेकर भी है। लोकसभा में साफ-साफ कहा गया कि अब जो भी बच्ची के साथ रेप करेगा उसे आरोपी को सीधे फांसी की सजा दी जाएगी।

अभी घटना है जहां पर दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ घिनौना काम करके एक नहर में देखा गया उसके शव को। CCTV से इस बात का खुलासा हुआ है। ऐसे ही घटना देश के हर एक राज्य में देखने को मिलती है इसके बाद आरोपी बिना डरे बेखौफ होकर ऐसी घटना को अंजाम देते हैं तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीधे बची को छेड़छाड़ पर फांसी की सजा दी जाएगी।

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Ankit वैश्यकीयार

Ankit Vaishykiyar is a Bihar native with a Bachelor's degree in Journalism from Patna University. With three years of hands-on experience in the field of journalism, he brings a fresh and insightful perspective to his work. Ankit Vaishykiyar is passionate about storytelling and uses his roots in Bihar as a source of inspiration. When he's not chasing news stories, you can find him exploring the cultural richness of Bihar or immersed in a good book.

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