Pan Card : अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपकी आधार तब तक साबित नहीं होगा जब तक आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर सरकार के द्वारा समय-समय पर नए निर्देश जारी किए जाते हैं। इसी बीच सीमा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी (सीबीडीटी) के द्वारा आधार पन लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तक घोषित किया गया था।
अगर आप फिर भी अभी तक अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाए हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है क्योंकि लिंक नहीं करवाने पर आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसको लेकर सीबीडीटी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है।
Pan Card Adhar Card Link 2023
अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में जमा किए गए सभी पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा पैन कार्ड को बनवाने के लिए फॉर्म में आधार नंबर को डालना अनिवार्य है।
आपको बता दे की भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाए हैं। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ के आरटीआई जवाब के मुताबिक लगभग देश में 12 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड धारक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाए हैं।
पैन डुप्लीकेट और डाटा डुप्लीकेट को रोकने की कोशिश
अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका अकाउंट को निष्क्रिय भी किया जा सकता है। जिसके वजह से अकाउंट में जमा किए गए सभी पैसे को सरकार के द्वारा जप्त कर लिया जाएगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवाने के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है कि इसकी मदद से डाटा डुप्लीकेट को रोका जा सकता है। और बहुत सारे लोग एक नाम के व्यक्ति के पास बहुत सारे पैन कार्ड होते थे। लेकिन अब केवल एक ही पैन कार्ड बनेगा जिससे कि टैक्स की चोरी नहीं हो सकेगी। साथ में पैन कार्ड को बनवाने के लिए फॉर्म में आधार नंबर को डालना अनिवार्य कर दिया गया है।
ये भी पढ़े >>> Bank Holidays : बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, अब एक सप्ताह में 2 दिन बैंक रहेंगे बंद। सरकार ने संसद में किया बड़ा ऐलान।
इन लोगों के लिए नहीं है अनिवार्य
इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से यह निर्देश दिया गया है कि जो भी लोग आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड को बनवाए हैं या फिर जो लोग 1 जुलाई 2017 से पैन नंबर बनवाए हैं। वह सभी लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य नहीं है।
इसके अलावा जो भी व्यक्ति का 80 साल से अधिक उम्र हो चुका है वह लोग पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं भी करवाएंगे तो भी चलेगा। इसके अलावा गैर भारतीयों के लिए यह नियम लागू नहीं होता है अगर आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं।
ये भी पढ़े >>> PNB KYC Alert : अगर आपका भी खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो तुरंत करें यह काम, नहीं तो तगड़ा होगा नुकसान।
Sajjan shukla