How To Save Tax By Transferring Money To Your Wife Account : अगर आपका भी खाता बैंक में है और आपकी पत्नी के नाम से भी खाता बैंक में है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकाल कर आ रही है। चाहे आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में हो या फिर पंजाब नेशनल बैंक में हो या फिर इंडिया के किसी भी बैंक में आपका पत्नी का खाता हो तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आप अपने पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके टैक्स को बचा (How To Save Tax) सकते हैं आईए जानते हैं कैसे?
How To Save Tax
अगर आप भी हर महीने अपने पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको यह नियम जरूर जान लेना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में अपने पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं या फिर अपने पत्नी को बिजनेस या किसी और काम के लिए पैसे देते हैं। तो यह जो लेनदेन हो रहा है वह इनकम टैक्स के दायरे में आता है? क्या आप यहां पर टैक्स बचा सकते हैं आईए जानते हैं कि आप अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके कब और किन-किन परिस्थितियों में पैसे को बचा सकते हैं।
पहले जान ले Clubbing Of Income के बारे में।
Income Tax Act के Section 60 से 64 तक Clubbing Of Income का प्रावधान है अगर किसी और को मिल रही इनकम पर आपका नाम से टैक्स कटता है तो उसे एक लिविंग ऑफ इनकम कहते हैं। यह नियम इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स पर लागू होता है अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो किन्हीं परिस्थितियों में आप अपनी पत्नी को पैसे देते हैं और उन्हें पैसे पर ब्याज से या डिविडेंड से कमाई होती है तो वह इनकम आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी।
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कब आपके ऊपर लगेगा टैक्स
अगर आप अपने पत्नी को ₹200000 देते हैं और वह पैसे को फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया है या फिर उन्हें म्युचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया है। तो ऐसे में इन निवेश माध्यम से जो कमाई होगा वह सभी कमाई पर इनकम टैक्स लगेगा।
इस प्रकार अगर आपने अपना कोई घर किराए पर दिया है लेकिन किराया अपनी पत्नी के अकाउंट में ले रहे हैं तब भी आपको रेंटल इनकम आपका नाम से जोड़ा जाएगा क्योंकि यहां क्षेत्र 60 का ट्रांसफर आफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसिस्ट (transfer of income without transfer of assist) नियम लागू होता है।
कैसे बता सकते हैं इनकम टैक्स (Kaise Bachaye Income Tax)
- आप अपने पत्नी के नाम से इनकम टैक्स बचा सकते हैं इसके लिए कुछ जरूरी टिप्स नीचे की तरफ बताई गई है।
- जिनकी शादी होने वाली है वह शादी के पहले अपनी होने वाली पत्नी के नाम पर कोई भी संपत्ति या गिफ्ट खरीद लें वह (Clubbing Of Income) के प्रावधान के तहत नहीं आएगा।
- अगर आप अपनी पत्नी को खर्चों के लिए पैसे देते हैं तो जब आपकी पत्नी उसे पैसे से बचत करती है तो उसे भी आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाता है।
- आप हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं सेक्शन 80D के तहत आप परिवार के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियर पर ₹25000 तक बचा सकते हैं।
- आप अपनी पत्नी को गिफ्ट की बजाय पैसे लोन देकर भी टैक्स बचा सकते हैं आप उन्हें कम ब्याज पर लोन दे सकते हैं बस आपको यह लोन देने से लेकर, इंटरेस्ट लेने तक सब कुछ डॉक्यूमेंट रखना चाहिए इससे आप दोनों की इनकम क्लब नहीं होगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी घटेगा।
- आप निवेश के लिए जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं बस प्राइमरी होल्डर वह होना चाहिए जिसकी टैक्स लायबिलिटी काम है क्योंकि जॉइंट अकाउंट में ब्याज पर टैक्स लायबिलिटी प्राइमरी होल्डर के हाथों बनती है।