Aadhar Card And Voter Id Linking :
केंद्र सरकार ने आधार और वोटर आईडी कार्ड लिंक को लेकर बड़ा अपडेट जारी किए हैं । कानून मंत्री ने कहे हैं कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने अभी शुरू नहीं किए गए हैं। और वोटर आईडी से लिंक करने का कोई टारगेट भी नहीं तय हुए हैं।
सरकार ने वोटर आईडी और आधार कार्ड को लेकर एक बहुत ही बड़ी जानकारी दिए हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में सवाल के जवाब में कहे हैं। कि भारत सरकार ने अभी तक आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना शुरु नहीं किए हैं । मंत्री ने यह भी कहा कि आधार को लिंक करने की प्रक्रिया संचालित है । और आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के लिए कोई टारगेट नहीं दिए गए हैं।
कानून मंत्री ने यह भी कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने बताएं कि आधार को EPIC से जोड़ने अभी शुरू नहीं हुए हैं। इसके अलावा फॉर्म 6B जमा करने की समय अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि आधार को वोटर आईडी से जोड़ने अनिवार्य है। आप अपनी मर्जी से आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करवा ले।
फॉर्म कब तक जमा कर सकते हैं (Aadhar Card And Voter Id Linking )
अगर आप आधार को वोटर आईडी से लिंक करने के लिए इच्छुक हैं तो फॉर्म 6B जमा करने होंगे जिसकी गाइडलाइंस मार्च 2024 के अंत तक बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में आप सभी लोगों को बता दें। एक कांग्रेस सांसद के सवाल के जवाब में कानून मंत्री ने यह बात कहें। कि जिन व्यक्तियों के पहचान पत्र अलग थे। और नाम समान थे उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।
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वोटर आईडी कार्ड क्यों जरूरी है (Aadhar Card And Voter Id Linking )
केंद्रीय मंत्री ने यह बात काहे की भारत का चुनाव आयोग संवितधान के अनुच्छेद 324 के तहत मतदाता सूची की तैयारी निर्देशन और कंट्रोलर के लिए जिम्मेदार रहते हैं । और आयोग के मुताबिक की यह एक बहुस्तरी सुरक्षा के साथ चुनावी डाटा को स्थिर बनाए रखते हैं । चुनाव आयोग के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का वोटर आईडी में नाम उपलब्ध नहीं है । तो उस व्यक्ति का वोटिंग का अधिकार नहीं होंगे । इसके साथ ही वोटर आईडी का इस्तेमाल आप पहचान पत्र और अन्य कामों के लिए भी कर सकते हैं।
अनिवार्य नहीं है वोटर आईडी को लिंक करना (Aadhar Card And Voter Id Linking )
गौरतलब यह है कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने के लिए कुछ दिन पहले ही एडवाइजरी जारी किए थे । इसके बाद इस पर विपक्ष की ओर से आपत्ति जताए गए थे । विवाद बढ़ने के बाद सरकार का जवाब आया था । कि जो लोग चाहे वही आधार से वोटर आईडी को लिंक कर सकते हैं । अभी के लिए आधार को वोटर आईडी से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।