Mukhyamantri krishak Udyami Yojana : मध्य प्रदेश राज्य में रहने वाले किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबर की खबर निकलकर आ रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी स्कीम को लांच कर दिए हैं। ऐसे में अब मध्य प्रदेश राज्य के किसान परिवार के बेटे एवं बेटियां भी अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट कर सकेंगे जी हां आपने सही पढ़ा इस स्कीम के तहत युवाओं को ₹50000 से लेकर 10 लख रुपए तक के लोन दिया जा सकता है। जिससे वे अपने सपनों को हकीकत में बदल सके।
आप लोगों को बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इस स्कीम को चलाने का मकसद यह है कि किसान परिवारों के बच्चे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके और अपना खुद का बिज़नेस स्टार्टअप कर सकें ऐसे में आईए जानते हैं। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना क्या है और आप इस स्कीम का फायदा कैसे ले सकते हैं। इसके बारे में हम पूरी जानकारी नीचे की लेख बताने वाले हैं। अतः इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ते रहें ताकि आपको पूरी जानकारी विस्तार से पता चल सके।
Mukhyamantri krishak Udyami Yojana : मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना क्या है
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी स्कीम किसानों के बेटे एवं बेटियों को खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए ₹50000 से लेकर एक 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। आपको बता दें कि यह लोन सच में लघु और मध्यम उद्यम विभाग के जरिए दिए जाते हैं। बता दें कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर किसान परिवार भी अपना बिजनेस स्टार्टअप कर आत्मनिर्भर बन पाएंगे और उनकी आर्थिक स्थिति उनके विकास में रुकावट नहीं बनेंगे।
आप लोगों को बता दें कि मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी स्कीम के तहत सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को पूंजी लागत का 15% और गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के व्यक्तियों को पूंजी लागत का 20% दिया जाता है। बता दें कि इससे राज्य के लोगों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में बेरोजगारी की दर काम होगा।
Mukhyamantri krishak Udyami Yojana : इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता
- जो भी लोग इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं वे मध्य प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- बता दें कि इस स्कीम का लाभ उठाने वाले आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होने चाहिए।
- इस स्कीम का लाभ उठाने वाले आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम दसवीं कक्षा होने चाहिए।
- इस स्कीम का फायदा उठाने वाले लाभार्थी के माता-पिता के पास अपनी कृषि भूमि नहीं होने चाहिए।
- इस स्कीम का लाभ उठाने वाले आवेदनक आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
जानिए इस स्कीम का लाभ
10 लाख रुपए या उससे अधिक के प्रोजेक्ट के लिए
- सामान्य वर्ग: 15% सहायता मिलेगा, अधिकतम 12 लाख रुपए तक।
- बीपीएल वर्ग: 20% सहायता मिलेगा अधिकतम 18 लाख रुपए तक।
- महिलाओं को : ब्याज पर 6 प्रतिशत और पुरुषों को 5% की छूट मिलेगा।
- गारंटी फीस : 7 वर्ष तक के लिए देने होंगे जो उसे समय के हिसाब से तय होंगे।
10 लाख रुपए से काम के प्रोजेक्ट के लिए :
- सम्मान वर्ग : प्रोजेक्ट की लागत का 15%, अधिकतम ₹100000 तक।
- बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिलाएं/अल्पसंख्यक/विकलांग: प्रोजेक्ट की लागत का 30%, अधिकतम 2 लाख रुपए तक।
कुछ और खास बातें
- विमुक्त घुमंतू और अर्ध- घुमंतु जनजाति : प्रोजेक्ट की लागत का 30%, अधिकतम ₹300000 तक।
- भोपाल गैस पीड़ित परिवार : प्रोजेक्ट की लागत पर 20% अतिरिक्त, अधिकतम ₹100000 तक।
ब्याज पर छूट :
- 10 लाख रुपए या उससे अधिक के प्रोजेक्ट पर 5% सालाना, महिलाओं के लिए 6 प्रतिशत सालाना (अधिकतम ₹500000 सालाना)।
- 10 लाख रुपए के कम के प्रोजेक्ट पर 5% सालाना, महिलाओं के लिए 6 प्रतिशत सालाना ।(अधिकतम ₹25000 सालाना)।
- बता दें कि ये छूट अधिकतम 7 वर्ष के लिए मिलेगा।
इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
अगर आप भी इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं तो आपके पास आवश्यक डॉक्यूमेंट होना बहुत ही जरूरी है। जो नीचे निम्न है
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) का प्रमाण पत्र
- खेती की जमीन के कागज
- पते का सबूत
- पासवर्ड साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- दसवीं कक्षा की मार्कशीट
इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
अगर आप भी इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए इच्छुक है तो आपको बता दें कि कल्याण विभाग या जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कार्यालय से ऑफलाइन आवेदन पत्र आप प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र में सभी जानकारियां सही-सही आप लोगों को भर लेने हैं।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अटैच कर देने हैं।
- बता दें कि भरे हुए आवेदन पत्र और डॉक्यूमेंट को किसान कल्याण विभाग या जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में जमा कर देने हैं।
- विभाग के अधिकारी आपके आवेदन और डॉक्यूमेंट की जांच करेंगे।
- जांच करने के बाद आपको इस स्कीम का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- अगर आप भी इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए इच्छुक है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी स्कीम की ऑफिशल वेबसाइट पर जाने होंगे।
- ऑफिशल वेबसाइट के मुख्य पेज पर आपको स्कीम के लिए आवेदन का लिंक दिखेगा। उस पर आप लोगों को क्लिक कर देने हैं।
- बता दें की योजना से जुड़े अलग-अलग विभाग दिखाई देगा आपको जिस विभाग में रुचि है उसे चुन लेने हैं।
- अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन या साइन अप का विकल्प चुने अपना नाम मोबाइल नंबर पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन को दबा दें।
- सबमिट करते हैं आपका पोर्टल पर पंजीकरण हो जाएगा।
- अब आप पोर्टल पर लॉगिन करके स्कीम के लिए आवेदन कर सकेंगे।
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